यूक्रेन पर रूस के हमले पर संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आज सुना सकती है फैसला

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) यूक्रेन की शिकायत से संबंधित मामले पर फैसला सुना सकता है कि रूस ने “यूक्रेन पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाकर” अपने आक्रमण को सही ठहराया है।

अदालत ने आखिरी बार 7 मार्च को मामले की सुनवाई की थी। हालांकि, रूस ने सुनवाई का बहिष्कार किया था।

अपनी शिकायत में, यूक्रेन ने अदालत से रूस को अपने क्षेत्रों के भीतर सभी सैन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश देने के लिए कहा था, जैसा कि उसने कहा, रूसी आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या पर आधारित था। यूक्रेन ने अदालत में दलील दी कि रूस रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेन पर नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाकर एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत अपने युद्ध को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये क्षेत्र ज्यादातर यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं के साथ हैं।

रूस ने पहले डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में मान्यता दी थी, जो यूक्रेन के रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्र हैं।

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा था, “संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को रूस को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का तुरंत आदेश देना चाहिए।”

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में हो रही कार्यवाही के रूस के बहिष्कार के साथ, अभी यह साफ नहीं है कि ICJ के फैसले का यूक्रेन की धरती पर रूसी गतिविधियों को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा।

पिछले महीने, यूक्रेन ने हेग में संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रों के बीच विवादों के लिए रूस के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यूक्रेन ने हेग में एक और अदालत, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को भी शामिल करने की मांग की, जो युद्ध अपराधों को संभालती है।

Jasus is a Masters in Business Administration by education. After completing her post-graduation, Jasus jumped the journalism bandwagon as a freelance journalist. Soon after that he landed a job of reporter and has been climbing the news industry ladder ever since to reach the post of editor at Our JASUS 007 News.