ब्रिटेन में 5 भारतवंशियों को हुई 122 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

मुंबई, 13 अप्रैल,  ब्रिटेन में 5 भारतवंशियों को 122 साल की सजा हुई है। इन्हें 23 साल के भारतीय मूल के ड्राइवर की हत्या के लिए दोषी पाया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्शदीप सिंह, जगदीप सिंह, शिवदीप सिंह और मनजोत सिंह को हत्या के लिए 28-28 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, सुखमनदीप सिंह को हमले में मदद करने के लिए 10 साल की सजा हुई। पांचों भारतवंशियों ने अगस्त 2023 में एक डिलीवरी ड्राइवर अरमान सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पश्चिमी इंग्लैंड के श्रस्बरी शहर में अरमान पर कुल्हाड़ी, हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, फावड़ा, चाकू, क्रिकेट बैट से हमला किया गया था।

पिछले 5 हफ्तों से इस मामले में सुनवाई जारी थी। इसमें सामने आया कि दो कारों में 8 नकाबपोश लोग अरमान पर हमला करने पहुंचे थे। इनके पास खतरनाक हथियार थे और सभी ने काले रंग का मास्क पहन रखा था। आरोपी भारतीवंशियों के खिलाफ केस लड़ रहे वकील ने कोर्ट से कहा, आरोपियों ने अरमान के सिर पर तीन बार कुल्हाड़ी से वार किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर कई फ्रैक्चर आने की बात है। इसके बाद रॉड, हॉकी से हमला हुआ। बाद में पीठ में चाकू मारा गया। अरमान की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं, BBC के मुताबिक, कोर्ट को हमले की वजह नहीं बताई गई। अरमान के वकील ने कहा, हत्या को साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि मकसद साबित किया जाए, न ही यह साबित करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में ये साबित नहीं किया जाना चाहिए की हमला क्यों हुआ। हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। इसलिए आरोपियों को सजा होनी चाहिए।

ब्रिटेन में 5 भारतवंशियों को हुई 122 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

मुंबई, 13 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। ब्रिटेन में 5 भारतवंशियों को 122 साल की सजा हुई है। इन्हें 23 साल के भारतीय मूल के ड्राइवर की हत्या के लिए दोषी पाया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्शदीप सिंह, जगदीप सिंह, शिवदीप सिंह और मनजोत सिंह को हत्या के लिए 28-28 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, सुखमनदीप सिंह को हमले में मदद करने के लिए 10 साल की सजा हुई। पांचों भारतवंशियों ने अगस्त 2023 में एक डिलीवरी ड्राइवर अरमान सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पश्चिमी इंग्लैंड के श्रस्बरी शहर में अरमान पर कुल्हाड़ी, हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, फावड़ा, चाकू, क्रिकेट बैट से हमला किया गया था।

पिछले 5 हफ्तों से इस मामले में सुनवाई जारी थी। इसमें सामने आया कि दो कारों में 8 नकाबपोश लोग अरमान पर हमला करने पहुंचे थे। इनके पास खतरनाक हथियार थे और सभी ने काले रंग का मास्क पहन रखा था। आरोपी भारतीवंशियों के खिलाफ केस लड़ रहे वकील ने कोर्ट से कहा, आरोपियों ने अरमान के सिर पर तीन बार कुल्हाड़ी से वार किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर कई फ्रैक्चर आने की बात है। इसके बाद रॉड, हॉकी से हमला हुआ। बाद में पीठ में चाकू मारा गया। अरमान की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं, BBC के मुताबिक, कोर्ट को हमले की वजह नहीं बताई गई। अरमान के वकील ने कहा, हत्या को साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि मकसद साबित किया जाए, न ही यह साबित करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में ये साबित नहीं किया जाना चाहिए की हमला क्यों हुआ। हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। इसलिए आरोपियों को सजा होनी चाहिए।

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