मुंबई : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को हिंदी सिनेमा अभिनेत्री ज़ीनत अमान के साथ कानूनी विवाद में उलझे उनके पति सरफ़राज़ ज़फ़र अहसन को राहत दी 21 दिसंबर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरफ़राज़ को आदेश दिया कि ज़ीनत अमान के साथ 1.2 करोड़ रुपये के अनुबंध के रूप में 60 लाख रुपये का भुगतान साल के अंत तक या 1 जनवरी तक किया जाए। रियल एस्टेट कारोबारी सरफराज ने 2012 में जीनत अमान से शादी की। अहसान को ज़ीनत के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। करीब दो साल जेल में रहे सरफराज को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी और 17 महीने में जीतन अमन को 12.26 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया !
ज़ीनत अमान के पति को 1 करोड़ 20 लाख चुकाने का कोर्ट का आदेश !
सरफ़राज़ जफ़र ने कहा हे की वह कोविद -19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण मंदी और अपनी मां की मृत्यु और अपनी स्वयं की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण धन का प्रबंधन करने में असमर्थ था। अपील में यह भी कहा गया है कि उनकी एक सर्जरी जनवरी 2021 में होगी। जीनत ने हमें बताया कि उसने अपने पति अहसान के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थीं। उसे जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में 1 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मामले में जमानत दी गई थी। सरफराज के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी 22 मार्च, 2018 को दर्ज की गई थी। इसने अहसान पर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस मामले में, उन्हें 22 मार्च, 2018 को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया और तब तक जेल में रखा गया जब तक उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा नहीं कर दिया गया।
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