New rules for health insurance: 3 घंटे में कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट, बीमा पसंद नहीं तो 30 दिन में कर सकेंगे वापस
स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रकार के दावे निपटान में अधिक समय न लें। IRDAI ने आपात स्थिति में क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा…