कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने POCSO मामले में गैर-जमानती वारंट के बाद अग्रिम जमानत मांगी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस घटनाक्रम के कारण उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। CID के विशेष जांच दल (SIT) ने फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मांगा था, क्योंकि येदियुरप्पा बुधवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। उन्होंने जांच में भाग लेने के लिए और समय मांगा था। <h3> <strong>येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत मांगी</strong></h3> वरिष्ठ भाजपा नेता, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, वर्तमान में दिल्ली में हैं और उनके लौटने पर जांच में शामिल होने की उम्मीद है। वारंट जारी होने के बाद, येदियुरप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।<br /> <br /> पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप हैं। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने इस साल 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।