दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। वहीं, आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह केस सत्ता के दुरुपयोग का है। इनका मकसद था, ऐसी पॉलिसी बनाना जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहे और जिससे इन्हें बैकडोर से कुछ मुनाफा मिलता रहे। याचिकाकर्ता के ऐसी पॉलिसी डिजाइन करने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।​​​​​​ 

दरअसल, CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, इस दिन कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 1 बार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 7 मई को हुई। तब हाई कोर्ट ने ED और CBI दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। इस दौरान ED ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और कहा कि इस मामले में लो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। 14 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।