सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कोटा आत्महत्या से इसका कोई संबंध नहीं

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा में आत्महत्याओं का NEET-UG 2024 के नतीजों से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को भावनात्मक तर्क देने से बचने की सलाह दी।कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के इस दावे पर आपत्ति जताई कि कोटा के कोचिंग सेंटरों में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। पीठ ने यह भी पुष्टि की कि वह NEET काउंसलिंग को नहीं रोकेगी।<br /> <br /> जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि कोटा में आत्महत्याओं का NEET-UG 2024 के नतीजों से कोई संबंध नहीं है और वकील से कहा, "यहां अनावश्यक भावनात्मक तर्क न दें।"इसके बाद पीठ ने सीबीआई जांच की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया, जबकि अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तक का समय दिया गया।<br /> <br /> वकील ने कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है।वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य तत्काल राहत की मांग की है, जैसे कि जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनटीए द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पूरी परीक्षा का विवरण उपलब्ध कराया जाना।<br /> उन्होंने आग्रह किया, "यह 24 लाख छात्रों का भविष्य है।"<br /> <br /> न्यायमूर्ति नाथ ने जवाब दिया, "हम इसे समझते हैं और स्थिति से अवगत हैं," और कहा कि सभी तर्क 8 जुलाई को संबोधित किए जाएंगे।आज कोर्ट ने NEET मामले में सात रिट याचिकाओं पर सुनवाई की।दो NEET-UG उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका में परीक्षा केंद्रों पर हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशिष्ट केंद्र चुनने के बारे में संदेह व्यक्त किया।