New rules for health insurance: 3 घंटे में कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट, बीमा पसंद नहीं तो 30 दिन में कर सकेंगे वापस

स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रकार के दावे निपटान में अधिक समय न लें। IRDAI ने आपात स्थिति में क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा फ्री लुक कैंसिलेशन की अवधि भी बढ़ाकर 15 दिन से ज्यादा कर दी गई है. इन नियमों के संदर्भ में, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पर अलग से जारी किए गए 55 सर्कुलर को रद्द करते हुए एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है। ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. <h3> <strong>सेटलमेंट को लेकर ये नए नियम जारी किए गए</strong></h3> <ul> <li> स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कैशलेस उपचार के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर दावा सुविधा प्रदान करनी होगी।</li> <li> अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तो ऐसे आपातकालीन मामलों में क्लेम सेटलमेंट एक घंटे के भीतर करना होता है. साथ ही शव को तुरंत मरीज के परिवार को सौंपना होगा.</li> </ul> <h3> …तो बीमा कंपनियों को चुकानी होगी अतिरिक्त रकम!</h3> IRDAI ने कहा है कि क्लेम सेटलमेंट के लिए मरीज को अस्पताल से छुट्टी का इंतजार नहीं करना चाहिए. यदि बीमा कंपनियां दावा निपटान में 3 घंटे से अधिक की देरी करती हैं, तो बीमा कंपनी को अस्पताल द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च का भुगतान करना होगा। साथ ही IRDAI ने कहा है कि बीमा कंपनियों को 100 फीसदी कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हासिल करने का प्रयास करना चाहिए. <h3> फ्री लुक रद्द करने की अवधि 30 दिन होगी</h3> नए नियमों के तहत फ्री लुक कैंसलेशन की अवधि अब 30 दिन होगी। पहले यह 15 दिन थी. फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा लेता है, तो उसके पास बीमा से संबंधित सभी नियम और शर्तों को पढ़ने के लिए 15 दिन का समय होता है। यदि किसी व्यक्ति को बीमा पसंद नहीं आता है तो वह इस अवधि के भीतर उसे वापस कर सकता है। ऐसे मामले में, कंपनी द्वारा ली गई किसी भी बीमा राशि को वापस करना होगा। <h3> <strong>कैंसिलेशन को लेकर ये नियम भी बदल गए हैं</strong></h3> कोई भी पॉलिसी धारक पॉलिसी लेने के बाद कभी भी पॉलिसी रद्द कर सकता है। इसके लिए उसे कंपनी को 7 दिन का लिखित नोटिस (ई-मेल या पोस्ट) देना होगा।<br /> यदि पॉलिसी अवधि एक वर्ष तक है और इस अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी शेष अवधि के लिए आनुपातिक रूप से प्रीमियम वापस कर देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 साल के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया है। 3 साल का प्रीमियम 30 हजार रुपये था. उन्होंने एक साल तक दावा नहीं किया. इसके बाद अगर वह पॉलिसी वापस करना चाहता है तो कंपनी को उसे बचे हुए दो साल के प्रीमियम यानी 20,000 रुपये वापस करने होंगे। <h3> <strong>पॉलिसीधारकों के लिए भी नियम जारी किए गए हैं</strong></h3> <ul> <li> IRDAI ने पॉलिसी धारक से नॉमिनी का नाम अपनी पॉलिसी में जोड़ने के लिए भी कहा है.</li> <li> ऐसा इसलिए है ताकि व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, यदि खर्च की गई राशि का दावा करना हो, तो राशि नामांकित व्यक्ति के खाते में चली जाए।</li> </ul>