अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल लौटना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार

बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। नतीजतन, उन्हें 2 जून को जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि उनके पास ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने का विकल्प है, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।<br /> <br /> दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून तक के लिए अंतरिम जमानत हासिल की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनके चुनाव अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए मंजूर किया था। हाल ही में, 27 मई को, उन्होंने मेडिकल कारणों से जमानत अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने जेल में रहने के दौरान अपने लक्षणों और वजन घटने के लिए मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता का हवाला देते हुए सात दिन की मोहलत मांगी। केजरीवाल और उनके परिवार ने मैक्स अस्पताल में जांच के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त होने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया<br /> <br /> प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है और उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। ईडी द्वारा नौ बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए। 21 मार्च की रात को ईडी के अधिकारी दसवां समन लेकर उनके आवास पर पहुंचे। उनसे तीन घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया।<br /> <br /> केजरीवाल को दो बार ईडी की हिरासत में भेजा गया, कुल मिलाकर लगभग दस दिन। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि 10 मई को 50 दिन बाद उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन इस दौरान उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आरोप लगे थे, जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन पर उन्हें इंसुलिन न देने का आरोप था। केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।