कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, जानिए पूरा मामला

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की पीड़ित महिला की किडनैपिंग के केस में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। उन्हें पांच लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। कोर्ट में रेवन्ना को दो निजी जमानतदार भी पेश करने पड़े। अदालत ने रेवन्ना को एसआईटी जांच में सहयोग करने और सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं, पुलिस ने होलेनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न पीड़िता के अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके साथ उनके बेटे प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप हैं। आपको बता दें, एचडी रेवन्ना, देवगौड़ा परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्हें किसी केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने बीते दिन अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में दो लोगों चेतन और लिकित गौड़ा को गिरफ्तार किया। दोनों को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भी भेजा दिया है।

तो वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि केस की जांच कर रही SIT प्रज्ज्वल को वापस लाने के लिए विदेश नहीं जाएगी। 26 अप्रैल की वोटिंग के बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।

आपको बता दें, होलेनारसिसपुर से जद (एस) विधायक सएचडी रेवन्ना पर स्पेशल MP MLA कोर्ट में 9 मई को सुनवाई हुई थी। जहां SIT ने कोर्ट में दावा किया था कि रेवन्ना ने अपने बेटे के खिलाफ सबूत छिपाने के लिए पीड़ित के अपहरण की साजिश रची। 9 मई को SIT ने रेवन्ना की चार दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया था। SIT ने कोर्ट में बताया कि पूछताछ के दौरान सहयोग न करने की बात रखी। साथ ही यह भी दलील दी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एचडी रेवन्ना को कोर्ट ने विचाराधीन कैदी (UTP) नंबर 4567 दिया था। एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रवींद्र कुमार बी कट्टीमनी ने होलेनारासिपुरा विधायक को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। रेवन्ना को परप्पाना में जेल के VIP ब्लॉक में रखा गया था। सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, उन्हें एक पर्सनल बाथरूम और बाकी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक बैरक भी दिया गया था।