अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं…दिल्ली CM की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. आज की सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजी राजू ने बहस की. केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए लोकसभा चुनाव 2024 और चुनाव प्रचार का खास तौर पर जिक्र किया. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर क्या टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…

  • अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं.
  • अरविन्द केजरीवाल जनता द्वारा चुना हुआ अपराधी है।
  • 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद नहीं है.
  • लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं।
  • केजरीवाल को प्रचार करने में कोई परेशानी नहीं है.
  • यह मामला अन्य मामलों से अलग है. यहां भी हालात सामान्य नहीं हैं.
  • केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और चुनावी मौसम चल रहा है.
  • केजरीवाल के खिलाफ कोई अन्य मामला दर्ज नहीं किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए

सॉलिसिटर जनरल ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए. चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। इससे लोगों में गलत संदेश जायेगा. सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए.

माई लॉर्ड, अगर आप गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लघु सुनवाई करेंगे तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते. फाइलों पर प्रधानमंत्री भी हस्ताक्षर करते हैं और इसमें मंत्रालय भी शामिल होते हैं. केजरीवाल ने न आकर ईडी के 6 महीने बर्बाद कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल उठाया है

जस्टिस खन्ना ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं. इस नतीजे पर पहुंचने में आपको 2 साल कैसे लग गए? ये जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है. जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से पूछा, क्या आप केस डायरी रखते हैं? हम फ़ाइल नोटिंग देखना चाहते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *