तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाए जाने के लिए दायर की गई तीसरी याचिका, जानिए पूरा मामला

मुंबई, 08 अप्रैल,  तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाए जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में तीसरी याचिका लगाई गई। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, इस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा, केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रिट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा ACJ मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए।

आपको बता दें, पहली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने लगाई थी, जिसको एक्टिंग चीफ जस्टिस ने 28 मार्च को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से सरकार चलाने को मना करे। जिसके बाद दूसरी याचिका PIL एक सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था, न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुद्दे की जांच करना राज्य का काम है। यह याचिका 4 अप्रैल को खारिज हुई थी। अब तीसरी याचिका बार जनहित याचिका नहीं बल्कि रिट याचिका दायर की है। यह आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से वकील संदीप कुमार ने कहा, याचिका में केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट जारी करने की मांग की गई है, जिसमें उनसे यह बताने को कहा गया है कि वह किस अधिकार, योग्यता और पदवी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इसमें आगे प्रार्थना की गई है कि जांच के बाद, केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से हटा दिया जाए।

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