दिल्ली : निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किसे छूट दी जाएगी।
ये सब बंद रहेगा
- इसमें कहा गया है कि स्थानीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान में मेट्रो और बस सेवाएं संचालित नहीं होंगी।
- वर्तमान में स्कूल और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।
- राज्य की सीमा को सील किया जा रहा है।
- सरकार ने कहा है कि किसानों से जुड़े कार्यों के लिए छूट जारी की जाएगी।
- इसके साथ मुंह को ढंकना बहुत महत्वपूर्ण है।
- थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।
- हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद,
- बस, मेट्रो सेवा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन बंद एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिबंध।
- यह केवल चिकित्सा आपात स्थिति या विशेष अनुमोदन पर अनुमति दी जाएगी।
- टैक्सी सेवा बंद हो गई।
- सभी शैक्षणिक संस्थान,
- कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र 3 मई तक बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल बंद।
- सभी धार्मिक स्थल बंद।
MHA consolidated guidelines on lockdown…contd pic.twitter.com/MXUCj7LaZg
— Bharti Jain (@bhartijainTOI) April 15, 2020
सरकार के दिशानिर्देशों में धार्मिक कार्यक्रमों और धार्मिक स्थलों को ये सब बंद रहेगा। जिनमें शादियों को बंद रखा गया है। राजनीतिक और खेल योजना भी अवरुद्ध कर दी गई है। इसके अलावा मास्क पहनना अपरिहार्य है। घर का बना मास्क, स्कार्फ या रूमाल का उपयोग किया जा सकता है।
खेती से जुड़े काम होंगे
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियाँ जारी रहेंगी। किसानों और मजदूरों को कटाई के काम करने की अनुमति दी जाएगी। , ।
- अस्पताल,
- नर्सिंग होम, क्लीनिक, क्लीनिक, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, केंद्र खुले रहेंगे।
- दवा कंपनी पाथ लैब खुली रहेगी।
- बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
- कृषि उपकरण की दुकानें
- स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
- खाद्य, बीज, कीटनाशकों का उत्पादन और वितरण प्रगति पर होगा। उनकी दुकानें खुली रहेंगी।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में मशीन के घटकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।