दिल्ली शराब नीति केस, BRS नेता के. कविता को मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार औ मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामलों में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (BRS) लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को जमानत दे दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद हैं। महिला हैं और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। इससे पहले के कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है। अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त हाईकोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया और उस पर टिप्पणी की। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस केस में जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत की तीन शर्तें रखी है। पहली, 10-10 लाख रुपए के बेल बांड भरने होंगे। दूसरी, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। तीसरी, के कविता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

वहीं, लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, के कविता पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत सेक्शन 45 का हवाला दिया। कहा कि इसके तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि एक उच्च शिक्षित महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काबिल जज के आदेश के बाद ऐसी धारणा बन गई कि किसी शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारी राय इसके उलट है। एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत आरोपी महिलाओं के मामले में अदालतों को ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। हाईकोर्ट की काबिल जज सेक्शन 41 के तहत के कविता की जमानत पर फैसला सुनाते वक्त भटक गईं।

दरअसल, ED ने 30 नवंबर 2022 को गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित ने के. कविता के नाम लिया था। ED ने कहा था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। AAP ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। इसी केस में गिरफ्तार बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। 15 मार्च 2024 को ED ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसी दिन उनके घर पर सुबह 11 बजे रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे कविता को अरेस्ट किया गया।