असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया

गुरुवार, 29 अगस्त को, असम राज्य विधानसभा ने असम निरसन विधेयक, 2024 पारित किया, जिसने 1935 से 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और इसके संबंधित नियमों को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है।

नया कानून, जिसे असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य बाल विवाह से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और मुस्लिम विवाहों को पंजीकृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा ‘काजी’ प्रणाली को बदलना है। यह विधेयक पिछले सप्ताह पेश किया गया था और इस पर चर्चा गुरुवार को विधानसभा में संपन्न हुई।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधेयक पेश करते हुए कहा, “हम मुस्लिम विवाह पंजीकरण प्रक्रिया से काजी प्रणाली को हटाने और राज्य में बाल विवाह को रोकने का इरादा रखते हैं।”

हालांकि, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने काजी प्रथा को खत्म करने के फैसले की आलोचना करते हुए बिल का विरोध किया। एआईयूडीएफ नेता अमीनुल इस्लाम ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हम बाल विवाह के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार को इसे पूरी तरह से रद्द करने के बजाय पिछले अधिनियम में प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए था। हमें इस मुद्दे को अदालत में ले जाना पड़ सकता है।

असम निरसन विधेयक, 2024 का उद्देश्य असम निरसन अध्यादेश, 2024 को प्रतिस्थापित करना है, जिसमें पुराने अधिनियम और उसके नियमों को रद्द करने की मांग की गई थी। मूल 1935 अधिनियम असम में मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था।

नए बिल के अनुसार, पिछली प्रणाली अनौपचारिक थी, जिसमें गैर-अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रियाएं थीं, जिसके कारण गैर-अनुपालन और संभावित दुरुपयोग हुआ। असम के मंत्री जोगेन मोहन ने बिल के बयान में चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि पुरानी प्रणाली कम उम्र में विवाह की अनुमति देती थी और इसमें उचित निगरानी का अभाव था, जिससे कानूनी विवाद होते थे और विवाह रजिस्ट्रार और व्यक्तियों द्वारा संभावित दुरुपयोग होता था।