सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर कहा, उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई, जानिए पूरा मामला

दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्यायसंगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा।

तो वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील खारिज करते हुए कहा, ये उनका पूर्वानुमान है। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है। हालांकि उनका नाम सुनवाई के दौरान नहीं लिया गया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब घोटाले का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसी ने दो दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी ऐसा ही बयान दिया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।