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Andhra Pradesh High Court ने 8 IAS ऑफिसर्स के खिलाफ सुनाई सजा

अमरावती (आंध्र प्रदेश), 31 मार्च – आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) आज कोर्ट के आदेशों के मामलों में लापरवाही बरतने के सन्दर्भ में सख्ती दिखाते हुए 8 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध सजा सुना कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को एक सबक सीखाने का कार्य किया।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) में आज उस समय माहौल हक्का-बक्का करने वाला बन गया जब कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में आंध्र प्रदेश के शीर्ष रैंक के 8 आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाते हुए 2 सप्ताह की जेल की सजा सुना दी।

हालांकि, इसके बाद दोषी अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) से माफी मांगी, जिस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) ने अपने फैसले को संशोधित किया और उन्हें एक साल के लिए कल्याणकारी अस्पतालों में समाज सेवा करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) ने साथ ही कोर्ट की कार्रवाई में एक दिन में लगने वाले खर्च को भी उठाने का फरमान सुनाया।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh HC) ने जिन 8 आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई उनके नाम हैं- गोपाल कृष्ण, द्विवेदी, बुदिति राजशेखर, विजया कुमार, स्यामला राव, श्री लक्ष्मी, गिरिजा शंकर, वी चिन्ना वीरभद्रुडु और एमएम नायक। दरअसल यह मामला स्कूल परिसर के अंदर में अवैध रूप से निर्माण का था,जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्माण हुआ था।

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