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Maharashtra सरकार लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर से केस लेगी वापस

मुंबई, 29 मार्च- लगभग दो साल पहले शुरू हुआ कोरोना (COVID) महामारी के अब तक देश में तीन लहरें आ चुकी हैं। इस महामारी की मारकता से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए देश की सरकारों ने आम जनता पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए, जिनके उल्लंघन करने पर लोगों के अपर केस और कार्रवाई की गई।

अब चूंकि कोरोना (COVID) बहुत हद तक नियंत्रण में आ चुका है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) कोरोना के कारण राज्य में लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के लिए बहुत से लोगों के ऊपर भी केस किये थे, जिसे अब सरकार ने निरस्त करने का निर्णय लिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र (Maharashtra Government) के गृह मंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल (Dilip W Patil) ने कहा है कि राज्य के गृह विभाग ने तालाबंदी के आदेश के उल्लंघन के लिए छात्रों, नागरिकों के खिलाफ तालाबंदी के दौरान आईपीसी 188 (IPC 188) के तहत दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। कैबिनेट से फैसले को मंजूरी मिलते ही मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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