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Lockdown 5.0 LIVE ! इन व्यवस्था वो को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में छूट दी !

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हे , । अब देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच तक कर्फ्यू रहेगा । । लॉकडाउन 5.0 दिशानिर्देशों के बारे में जियादा जानकारी आप निचे पढ़ सकते हे !

गृह मंत्रालय अनलॉक पर दिशानिर्देश – 1

 अन्य राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है

➡ विदेश यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम वर्तमान में खुले नहीं हैं

➡ पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम वर्तमान में खुले नहीं हैं

सरकार ने # लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसका नाम UNLOCK 1 रखा गया है। तदनुसार, सरकार ने नियमन क्षेत्र के बाहर चरणबद्ध रियायतें दी हैं। 30 जून तक नियंत्रण क्षेत्र में लॉकडाउन होगा और केवल आवश्यक सेवाएं जारी रखने में सक्षम होंगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सेवाओं को चरणबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं-

प्रथम चरण

धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की घोषणा करेगा कि सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाता है।

दूसरा चरण

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। राज्य सरकारों को संस्थानों के साथ-साथ अभिभावकों से भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया की भी घोषणा की जाएगी।

तीसरा चरण

कुछ गतिविधि अभी भी बंद होगी। इनमें मेट्रो रेलवे, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम और बड़ी सभाएं शामिल हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में अनुमोदन की सूचना दी जाएगी।

राजनीतिक, धार्मिक समारोहों का निषेध

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